indiaस्रोत: The Hinduप्रकाशित
बिहार में ग्राम पंचायतों को कर वसूली का अधिकार
india · The Hinduबिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को कर वसूली का अधिकार दिया है, जिससे वे अपने वित्तीय संसाधनों को विकसित कर सकती हैं और राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। यह कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और विकास के क्षेत्र में सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए किया गया है। कैबिनेट ने हाजीपुर में कई जल सupply परियोजनाओं और सीवेज नेटवर्क को भी मंजूरी दी है।
एक नज़र में
- ग्राम पंचायतें अब कब्जे का कर, पेशेवरों और व्यापारियों के शुल्क और पंचायत द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपयोग शुल्क लगा सकती हैं।
- यह कदम ग्राम पंचायतों की अपनी संसाधनों की आय (OSR) में वृद्धि करने और उनकी वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करने की उम्मीद है।
- कैबिनेट ने हाजीपुर में कई जल सupply परियोजनाओं और सीवेज नेटवर्क को AMRUT 2.0 के तहत मंजूरी दी है।